Pacl Refund : नई दिल्ली। पीएसीएल लिमिटेड कंपनी (PACL Limited) में निवेश (Invest) कर चुके निवेशकों (Investment) के लिए बड़ी राहत भरी खबर (SEBI) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दी है। सेबी की समिति ने 15 हजार रुपए के (PACL Refund) क्लेम का रिफंड देने की मंजूरी दे दी है।
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लेकिन कुछ आवेदकों के आवेदनों में कमी पाई गई है। ऐसे सभी निवेशक अब 15 हजा रुपए तक के जिन आवेदनों में किसी तरह की कमी रह गई है वे आवेदक अपने आवेदन में सुधार कर सकते है। निवेशक आवेदन में सुधार के साथ ही अपने क्लेम को रिफंड के लिए वापिस क्लेम कर सकते है।
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इसके लिए सेबी ने 31 जनवरी 2023 तक का समय निर्धारित किया है। इसकी जानकारी सेबी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है।

Pacl Refund Claim : सेबी ने निवेशकों के 15 हजार रुपए तक के क्लेम को दी मंजूरी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सभी पीएसीएल निवेशकों जिनके क्लेम रिफंड 15 हजार रुपए तक है, उन्हे ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए सुविधा दी है। जिसमें सभी निवेशक सेबी पीएसीएल रिफंड डॉट कॉ डाट इन पर लॉगिन करके अपने आवेदन में सुधार कर सकते है।
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जिसके बाद आपको क्लेम की राशि मिल सकेगी। इसके लिए वेबसाइट पर 31 जनवरी 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है।

Pacl Refund Start : इस दिन से शुरु हुआ पीएसीएल का रिफंड मिलना
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के दखल के बाद पीएसीएल निवेशकों के लिए जनवरी 2020 से रिफंड की प्रक्रिया शुरु की गई थी। जिसमें पहले दौर में पांच हजार रुपए के निवेशकों को क्लेम रिफंड दिया गया।
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इसके बाद मार्च 2021 में दस हजार रुपए तक के रिफंड के लिए आवेदन मांगे गए, जिसके बाद वर्ष अप्रेल 2022 में दस हजार रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक के रिफंड के लिए आवेदन मांगे गए। जिसका रिफंड निवेशकों को अब मिल रहा है। लेकिन कुछ पीएसीएल निवेशकों के आवेदनों में त्रुटि पाई गई या फिर किसी जगह गलत जानकारी मिली है। उस कारण निवेशकों के आवेदन स्वीकार नही किए गए।
PACL REFUND LAST DATE : 31 जनवरी 2022 तक का समय निवेशकों को
अब इन आवेदनों में कमी को दूर करने के लिए 31 जनवरी 2022 तक का समय निवेशकों को दिया गया है।
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Pacl Refund Matter : पीएसीएल निवेशकों को रिफंड दिलाने में सुप्रीम कोर्ट की रही अहम् भूमिका
पीएसीएल समूह ने निवेशकों से करीब 60 हजार करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से जुटाए। लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने पर निवेशकों को निवेशित राशि नही मिलने पर देशभर में विवाद हो गया। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया और सेबी ने कड़ा रुख अपनाते हुए रिफंड का काम शुरु कराया। जिसके तहत् पीएसीएल निवेशकों को जमा पूंजी अब मिल रही है।
SEBI Advice for PACL Inverstors : सेबी की पीएसीएल निवेशकों को सलाह
सेबी ने निवेशकों को सलाह भी इसी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दी है। जिसमें सेबी ने जानकारी दी है कि निवेशक अपने मूल दस्तावेज किसी को भी नही दे। जब तक की सेबी कोई नई सूचना या आदेश जारी नही करे।
सेबी की और से जब तक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश प्राप्त नही हो तब तक अपने दस्तावेज किसी को नही दे।
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