बीकानेर। बीकानेर शहर (Bikaner) क्षेत्र की 79 अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) में भूमि के खरीद-बेचान पर रोक लगाई गई है । इन 79 अवैध कॉलोनियों में भूमि के खरीद-बेचान पर सहायक कलक्टर न्यायालय द्वारा यह रोक लगाई गई है।
सहायक कलक्टर न्यायालय द्वारा बीकानेर शहर (Bikaner City) की पैराफेरी की 79 अवैध कॉलोनियों में भूमि के खरीद-बेचान पर रोक लगाई गई है।
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सहायक कलक्टर बिंदु खत्री ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन के निर्देशानुसार नगरीय पैराफेरी क्षेत्र में खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग करने तथा अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
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उन्होंने निर्देश हैं दिए कि शहरी क्षेत्र में किसी भी अवैध कॉलोनी को विकसित नहीं होने दिया जाए तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस क्रम में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के विरूद्ध न्यायालयों में वाद भी दायर करवाए गए हैं।
अब सहायक कलक्टर न्यायालय द्वारा यह रोक लगाई गई है। इसके बाद इन अधिसूचित कॉलोनियों में कोई भी भूमि का खरीद-बेचान नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
इससे पहले भी बीकानेर (Illegal Colony In Bikaner) में कई कॉलोनियों में भूमि के खरीद-बेचान पर रोक लग चुकी है ।
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