नई दिल्ली। भारत में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platform) पर भी दिखानी होगी (Tobacco) तंबाकू विरोधी (Cotpa) चेतावनी (Warning) को अनिवार्य रुप से दिखाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। जिसमें सभी तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नए नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नही करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की और से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Cotpa Act will be Implemented on OTT Platform : ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखानी होगी तंबाकू विरोधी चेतावनी
देशभर में स्वास्थ्य मंत्रालय की और से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘‘ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नए दिशा निर्देश आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन के तीन माह के भीतर लागू हो जाएंगे। ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री का प्रत्येक पब्लिशर तंबाकू प्रोडक्ट और उनके इस्तेमाल को प्रदर्शित करेगा।
ओटीटी पर कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेंकड की अवधि क तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनियों को दिखाएगा। ’’ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम 2003 के तहत इन नियमो को अधिसूचित किया गया है।
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OTT Platform : ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू विरोधी चेतावनी होगी असरदार : डा.सिंघल
सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर के कान नाक गला विभाग के वरिष्ठ आचार्य डा.पवन सिंघल ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू विरोधी चेतावनी होगी असरदार होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चेतावनी से की अधिसूचना से अब ओटीटी कंटेट पर भी तंबाकू के दुष्प्रभाव की सूचना प्रदर्शित होगी। जोकि तंबाकू यूजर को हत्तोसाहित करेगी।
भारत में तंबाकू से होती है 13.5 लाख की मौत
भारत में तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के सेवन से हर साल 13.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं वैश्विक स्तर पर करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है।
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