जोधपुर। राजस्थान के चुरु जिले के राजगढ़ से बहुचर्चित (CI Vishnu Dutt Bishnoi Case) पुलिसथानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस में सीबीआई कोर्ट ने फैसला देते हुए (CBI) सीबीआई द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सीबीआई कोर्ट ने सादुलपुर (MLA Krishna Poonia) से विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी किया है।
आईपीसी की धारा 306 के तहत् प्रसंज्ञान
इस मामले में विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत् प्रसंज्ञान लिया, जिसमें उन्हे वारंट जारी किया गया। पूनिया को 4 मार्च 2023 को सीबीआई कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा।
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सुसाइड नोट से मचा था हड़कंप
दरअसल तीन साल पहले चुरु जिले के राजगढ़ में पुलिसथाना परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इस दौरान उनके कमरे से दो सुसाइड नोट भी मिले। जिससे राजस्थान पुलिस महकमें में हड़कंप सा मच गया था। सुसाइड नोट में ही दबाव और मानसिक तनाव का जिक्र किया गया था।
इस मामले में बिश्नोई समाज ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच के आदेश किए थे।
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