बीकानेर। राजस्थान में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से नए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र तथा इनसे संबंधित सेवाएं यथा नवीनीकरण, फाईनेन्सर हाइपोथिकेशन आदि, स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल एवं ई-आरसी के रूप में इलेक्ट्रोनिकली जारी किये जाएंगे। इससे ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रुपये का भुगतान आवेदक को नहीं करना होगा। आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से ई-डीएल एवं ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं। अतिरिक्त सुविधा के लिए समस्त परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन लगाई जा रही है, जिससे ई-डीएल एवं ई-आरसी के प्रिंट पेपर व पी.वी.सी. कार्ड पर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा जिसे स्केन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। यह क्यूआर कोड मोबाईल फोन से भी स्केन किया जा सकता है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक
प्रदेश में 1 अप्रैल से ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लागू हो जाएगा। इस संबंध में बुधवार को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा की अध्यक्षता में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में डीलर्स, ई-मित्र कियोस्क धारक एवं ट्रैफिक पुलिस के साथ ई-डीएल एवं ई-आरसी को शुरू करने के लिए बैठक ली गई।
जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने बताया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस एवं आरसी स्मार्ट कार्ड के स्थान पर प्रिंटेबल पीडीएफ फॉरमैट में आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर लिंक से प्राप्त होगा। वाहन स्वामी द्वारा आवेदन के समय सही मोबाइल नम्बर देना होगा। प्रिंट लेने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समस्त परिवहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में भी ई-मित्र प्लस कियोस्क की स्थापना की गयी है। बैठक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह राठौड़ मौजूद रहे।
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इलेक्ट्रोनिक ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया
परिवहन पोर्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।
इसके पश्चात् Online Services में Driving License Related Services पर क्लिक करें।
इसके पश्चात् Driving License में Print Driving License पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर ड्राईविंग लाईसेंस नंबर अथवा आवेदन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करें तथा Proceed पर क्लिक करें।
इसके पश्चात् Generate OTP पर क्लिक करें।
इसके पश्चात् Show Detail पर क्लिक करें।
अब स्क्रीन पर e-DL प्रदर्शित होगा जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोनिक वाहन रजिस्ट्रेशन
परिवहन पोर्टल की वेबसाइट
https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।
इसके पश्चात् Online Services में Vehicle Related Services पर क्लिक करें।
स्क्रीन में पंजीयन नंबर दर्ज करें तथा Proceed पर क्लिक करें।
स्क्रीन में download document tab पर क्लिक करें, इसके पश्चात् प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर अपने वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम पांच नंबर को दर्ज करें।
इसके पश्चात् Generate OTP पर क्लिक करें।
इसके पश्चात् Show Detail पर क्लिक करें।
अब स्क्रीन पर e-RC प्रदर्शित होगी जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
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