बीकानेर। जिले के 83 हजार 109 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि पीएम किसान पोर्टल पर जिले के 83109 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है ओर शेष रहे 84 हजार किसानों को भी जल्द ही इस योजना से लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए लीड बैंक अधिकारी सहित सभी सम्बंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।
गौतम बुधवार को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज सभी किसान परिवारों को बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ दो महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ने हेतु बैंक मित्र, सखी बीसी स्थानीय प्रशासन, सरपंच तथा पंचायत सचिव के सहयोग से 24 फरवरी तक चलने वाले कार्य की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक योगेंद्र सिंह सोलंकी एवं डीडीएम रमेश तांबिया से अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी ली। गौतम ने कहा कि जिला लीड बैंक इसकी सफल क्रियान्वति के लिए विशेष बैठक आयोजित करें।
गौतम ने बताया कि किसान पोर्टल से जिले में 1 लाख 67 हजार 142 किसान हैं। जिसमें से 83 हजार 109 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। शेष 84 हजार 33 किसानों को भी लाभ पहुंचाना है। जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप सभी बैंकों के किसान कार्ड से भी जोड़ा जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि जिले की समस्त बैंक शाखाओं को पोर्टल पर जुड़े अधिकतम किसान बैंकों से किसान कार्ड पहले बना कर लाभान्वित हो चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों द्वारा अलग-अलग खाते दर्ज किए गए हैं। यदि फिर भी कोई किसान सुविधा से वंचित हो तो वह अपनी संबंधित बैंक शाखा से सम्पर्क कर सुविधा का लाभ ले सकता है।
उन्होंने बताया कि सरल प्रक्रिया के तहत किसान कार्ड बनवाने के हकदार हैं। इनमें से 1 लाख 60 हजार रुपए की लिमिट बनाने पर किसानों की कृषि भूमि बंधक नहीं रखी जाती है तथा तीन लाख तक की लिमिट पर किसी प्रकार का कोई सर्विस चार्ज बैंक द्वारा नहीं लिया जाता है।
गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति प्रतिवर्ष 12 रुपए की नॉमिनल प्रीमियम पर अपना चैनल आज तक पर दुर्घटना बीमा करा सकता है। दुर्घटना मृत्यु होने पर किसान के परिवार को दो लाख तथा बीमा निगम के नियमों के अनुसार स्थाई पक्षाघात, अपंग होने पर एक लाख तक की सहायता दी जाती है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति 330 रूपये प्रति वर्ष के नाॅमिनल प्रीमियम पर दो लाख का जीवन बीमा करा सकता है। इसमें किसान की किसी भी कारण मृत्यु होने पर परिवार को दो लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।