जयपुर। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कक्षा नौ से लेकर 12 तक के विद्यार्थी जिनके माता-पिता की कोरोना (CoronaVirus) से मौत हो गई, उन्हे किसी तरह का शुल्क फीस (School Fees) के रुप में नही देना पड़ेगा। इसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education) राजस्थान ने जारी की है।
राजस्थान सरकार के शिक्षा (ग्रुप 1) विभाग के शासन उप सचिव, प्रथम भारतेंद्र जैन द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि कोविड-19 महामारी (Covid-19) के कारण माता-पिता को खो चुके राजकीय विद्यालयों (Government School) में अध्ययनरत् कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का विद्यार्थी कोष शुल्क एंव विकास शुल्क पूर्णतः माफ होगा।
राज्य के निजी स्कूलों (Private School) में विद्यार्थियों को किसी तरह की रियायत नही दी गई है।
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