राजस्थान में अब शॉप्स एवं डॉग ब्रीडर्स का पंजीयन अनिवार्य

Pet Shops and Dog Breeders Registration Mendatory in Rajasthan

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Shops and Dog Breeders Registration Mendatory in Rajasthan

Pet Shops and Dog Breeders Registration Mendatory in Rajasthan : जयपुर। राज्य (Rajasthan) में पालतू जीव जंतुओं (Pets) की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने प्रभावी कदम उठाते हुए राज्य में संचालित (Dog Breeders) डॉग ब्रीडर्स एवं पेट शॉप्स का पंजीयन (Registration )  जीव जंतु कल्याण बोर्ड में करवाना अनिवार्य कर दिया है। पंजीयन के लिए राज्य में प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स नियम 2017 व 2018 को लागू कर दिया गया है।

पेट शॉप एवं डॉग ब्रीडर्स का ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

इस क्रम में अधिक जानकारी देते हुए जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने बताया कि ऐसी पेट शॉप एवं डॉग ब्रीडर्स संस्थाएं जो की प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (डॉग ब्रीडिंग एवं मार्केटिंग नियम) 2017 एवं प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स( पेट शॉप नियम )2018 के अंतर्गत पंजीयन की श्रेणी में हो, को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क 5000 रूपए देय होगा।

उन्होंने बताया कि बोर्ड में रजिस्ट्रशन के उपरांत ही स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जायेगा। लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा , तत्पश्चात इसका नवीनीकरण करवाना होगा।

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उन्होंने बताया कि पंजीयन प्रक्रिया के दौरान बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारीयों के द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जायेगा व पंजीयन के पश्चात भी समय-समय पर निरिक्षण किये जायेंगे। जिससे पालतू पशुओं की दुकानों पर ब्रीडिंग एवं उनके रख-रखाव के सबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकेंगे।

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उन्होंने कहा कि अब राज्य में ब्रीडर बिना पंजीयन के ब्रीडिंग का कार्य नहीं कर सकेंगे। ब्रीडर्स एवं पेट शॉप मालिक राज्य के ज़िलों के संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड में संपर्क कर सकते हैं साथ ही पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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