जयपुर। राजस्थान की राजधानी में जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाईकोर्ट से निलंबन आदेश रद्व होने के रुप में बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया था। जिसके खिलाफ मेयर ने राजस्थान हाईकोर्ट में पहुुंची थी।
राजस्थान हाईकोर्ट दिया निलंबन रद्व करने का आदेश, जांच दुबारा शुरु करने को कहा
राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन को रद्व करने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच फिर से शुरु करने के भी आदेश दिए है।
दरअसल 4 अगस्त को जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिसके बाद राजस्थान सरकार ने मेयर को निलंबित कर दिया था। इस रिश्वत के मामले में संलिप्तता के चलते यह फैसला लिया गया था। जिस पर 23 अगस्त को भी राजस्थान हाईकोर्ट ने मेयर के निलंबन को रद्व करने का फैसला दिया था। इसके बाद 23 सितंबर को मेयर को फिर से निलंबित कर दिया गया। इस पर मेयर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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