New corona guidelines in Rajasthan : जयपुर। राजस्थान में कोरोना (CoronaVirus) के नए वैरिएंट ओमीक्रान के संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम एंव बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश में (New corona guidelines ) नई कोरोना गाइडलाइन‘‘अतिरिक्त सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश’’जारी किए है।
जिसमें कक्षा एक से आठ तक सभी शिक्षण संस्थान 9 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अब एक सौ व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। गृह विभाग ने इसके लिए देर रात गाइडलाइन जारी की है। ये सभी पाबंदिया 7 जनवरी 2022 से लागू होंगी।
New corona guidelines in Rajasthan : School Cosed 100 people will attend the wedding and only 20 people will attend the funeral : कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार इनका करना होगा पालन
नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश की राजधानी के जयपुर नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से आठ तक सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान 3 जनवरी से 9 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
-राजस्थान के बाहर से आने वाले यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य, नही तो निगेटिव रिपोर्ट आने तक होम क्वारैंटाइन।
-विवाह समारोह में अधिकतक एक सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करानी होगी।
-अंतिम संस्कार में अब 20 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है।
-रैली , धरना -प्रदर्शन में एक सौ लोगों को अनुमति।
-विदेश से आने वालों को सात दिन का होम क्वारैंटाइन।
-सभी मंदिर में प्रसाद व पूजा सामग्री ले जाने की इजाजत नही होगी।
-31 जनवरी 2022 तक सभी को दोनों डोज लगवानी जरुरी।
-7 जनवरी से रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक जन अनुशासन क्र्फयू।
-65 साल से अधिक आयु वालों को जरुरत पड़ने पर ही घर से निकलने की अनुमति।
-गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने के निर्देश जारी किए गए है।
New corona guidelines Travelers : राजस्थान में आने वाले यात्रियों के लिए ये होगा अनिवार्य
विदेशों से अंर्तराष्ट्रीय यात्रा
विदेशों से अंर्तराष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान आने वालों के लिए सभी यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम की और से आवश्यक रुप से आरटीपीसीआर जांच करना अनिवार्य होगा। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबधित यात्री को 7 दिन के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा।
घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन
घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यदि कोई डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट / आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर आरटीपीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबधित यात्री को सात दिन के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा।
New corona guidelines for Schools : शैक्षणिक गतिविधियां
जयपुर के लिए ये रहेगी व्यवस्था
राजस्थान की राजधानी के जयपुर नगर निगम क्षेत्र के ग्रेटर/हैरिटेज के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन कक्षा 1 से आठ के लिए 3 जनवरी से 2022 से 9 जनवरी 2022 के लिए बंद रहेगा।
प्रदेशभर में इस तरह रहेगी व्यवस्था
राजस्थान के अन्य जिलों के जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संबध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से चर्चा के बाद निर्णय ले सकेंगे।
अभिभावकों से लेनी होगी अनुमति
शिक्षण संस्थान आने से पूर्व अभिभावकों से लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। वे माता-पिता, अभिभाव जो अपने बच्चों को अभी आफॅलाईन अध्ययन के लिए संस्थान नही भेजना चाहते उन पर संस्थान उपस्थिति के लिए दबाव नही बनाएगा एंव उनके लिए आफॅलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर जारी रखी जायेगी।
New corona guidelines : कोरोना की नई गाइडलाइन
कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रोन से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम, बचाव को लेकर धर्मगुरूओं, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया गया।
संवाद के बाद संक्रमण की रोकथाम हेतु गृह विभाग ने अतिरिक्त सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। pic.twitter.com/nAt8E7xxoh— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 2, 2022
More News : corona, corona guidelines, Rajasthan New corona guidelines, wedding, funeral, New corona guidelines in Rajasthan , Rajasthan, corona guidelines 2022, corona guidelines Update, School open date in Rajasthan,