जयपुर,। राजस्थान में किसानों (Agricultural Consumers) के लिए राहत भरी खबर है कि अब उन्हे बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1 हजार रूपए या प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए का अनुदान मिल सकेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री (CM) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने की है।
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2021 :प्रारूप को मंजूरी प्रदान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2021 ) के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1 हजार रूपए या प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए का अनुदान मिल सकेगा। योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी।
प्रारूप के अनुसार, योजना के तहत विद्युत वितरण निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं (agricultural consumers) को द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार विद्युत बिल जारी किए जाएंगे। अनुदान राशि सामान्य श्रेणी-ग्रामीण (ब्लॉक सप्लाई) कृषि उपभोक्ताओं को मीटर एवं फ्लेट रेट श्रेणी दोनों में देय होगी।
यह अनुदान राशि विद्युत वितरण निगमों की कोई राशि संबंधित उपभोक्ता पर बकाया नहीं होने पर ही दी जाएगी। यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम होती है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जा सकेगा।
योजना के प्रारंभ होने के बाद बिलिंग माह मई 2021 की बकाया राशि का भुगतान आगामी माह में करने पर उक्त माह की बकाया अनुदान राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जाएगा। वर्ष के बीच में नए कनेक्शन जारी होने की स्थिति में अनुदान की राशि अनुपातिक रूप से देय होगी।
योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता विद्युत दुरूपयोग या विद्युत चोरी का दोषी है तो अनुदान राशि देय नहीं होगी।
विद्युत चोरी या निगम सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी होने की स्थिति में अनुदान राशि दोष मुक्त होने एवं संपूर्ण आरोपित राशि जमा करवाने के बाद आगामी बिलिंग माह में देय होगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विद्युत खाता संख्या से आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या को जुड़वाना होगा।
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