बीकानेर(Bikaner News)। कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) सुनीता चौधरी ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कुछ एरिया में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
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चौधरी ने बताया कि थाना सदर के रथखाना काॅलोनी के क्षेत्र में- सिन्धी धर्मशाला के पीछे गली नं 02 में मकान अशोक कुमार से मकान मुरलीधर तक- मकान मदनलाल से मकान सन्तोष कुमार तक के क्षेत्र में, सुभाषपुरा के क्षेत्र में- शिव मंदिर के सामने मकान इन्द्रसिंह से मकान चन्द्रशेखर तक- मकान उम्मेद सिंह से मकान हरवान सिंह तक के क्षेत्र में, पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र में- पिंक माॅडल स्कूल के पीछे मकान पूनमचन्द से मकान राजू सोनी तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के अन्तर्गत सेक्टर-01, मुक्ता प्रसाद काॅलोनी के क्षेत्र में- पतंजली स्टोर के सामने मकान संख्या 1/208 अरविन्द मिढ्ढा से मकान संख्या 1/210 उमा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
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उन्होंने बताया कि जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना वल्लभ गार्डन के क्षेत्र में- ब्लाॅक डी के क्षेत्र में मकान उमेश सोनी से मकान संख्या 2-डी-123 चन्द्रप्रकाश सोनी तक के क्षेत्र में, सेक्टर-4 जयनारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में- मकान संख्या 4-डी-18 सुनील सेठिया से मकान संख्या 4-डी-20 श्याम सुन्दर बजाज तक के क्षेत्र में, सेक्टर-1 जयनारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में- मकान संख्या 1-डी-106 शिवराज से मकान संख्या 1-डी-108 बिशन सिंह तक के क्षेत्र में, पवनपुरी साऊथ के क्षेत्र में- मकान संख्या 7-ब-10 के. एम. काला से मकान संख्या 7-ब-12 तक के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के अन्तर्गत बाफना स्कूल के पीछे के क्षेत्र में- बाफना स्कूल से मकान हरिराम मण्डा तक – मकान मनफूल मण्डा से बाफना स्कूल तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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