चूरू(राजस्थान)। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चल रहे लॉक डाऊन के दौरान आमजन को अपने रोजमर्रा से जुड़े विभिन्न कार्यों के संबंध में होने वाली परेशानियों के समाधान एवं जिज्ञासाओं के लिए जिला कलक्टर संदेश नायक ने बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रश्नावली (एफएक्यू) उत्तर सहित जारी की है।
आवागमन हेतु क्या व्यवस्था रहेगी
इस एफएक्यू में बताया गया है कि आपातकालीन/ अतिआवश्यक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा आवागमन किया जाता है तो अन्तर ब्लॉक/ अन्तर तहसील क्षेत्र में अनुमति संबंधित तहसीलदार द्वारा दी जायेगी। अन्तर जिला के लिए यह अनुमति जिला परिवहन अधिकारी द्वारा (अति आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा) व अन्तर राज्य होने पर यह अनुमति संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी जायेगी।
इस अनुमति में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/एडवाईजरी/धारा 144 की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। चिकित्सकीय आपातकाल/गंभीर बीमारी में अनुमति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ जिला परिवहन अधिकारी/ कन्ट्रोल रूम को दिया जाना आवश्यक है।
अनुमति सही नहीं होने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ध्यान रहे कि आवागमन अतिआवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाये। अनुमति संबंधित अधिकारी से ई-मेल के माध्यम से भी ली जा सकती है। वाहनों को किराये पर ले जाने हेतु कन्ट्रोल रूम में सम्पर्क किया जा सकता है।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों की क्या व्यवस्था रहेगी?
अति आवश्यक सेवाओं की सप्लाई के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जैसे-राशन/ अनाज/आटाचक्की/दवाई/बैंक/ एटीएम/ अन्य आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। अन्य प्रतिष्ठान जैसे-कपड़े, गहने आदि से जुड़े प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति नहीं है।
सब्जी लाने-ले जाने हेतु क्या व्यवस्था रहेगी ?
मंडी में सब्जी लाने-ले जाने की कोई पाबंदी नहीं है। मंडी सचिव द्वारा अधिकृत वाहनों की संख्या एवं उनकी सूची संबंधित उपखण्ड अधिकारी तथा जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी व उन्हीं वाहनों से परिवहन किया जा सकेगा।
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति वाले वाहनों पर पाबंदी है अथवा नहीं ?
नहीं। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं है, किन्तु अधिकृत पत्र होना आवश्यक है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कैसे रहेगी ?
ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई अनुमतः वाहनों द्वारा की जा सकेगी।
क्या आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियों में आवागमन किया जा सकता है ?
आवश्यक सेवाओं/ सब्जी सप्लाई करने वाली गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है, किन्तु उनमें व्यक्तियों के आवागमन पर रोक रहेगी। केवल सीमित 2 अथवा 3 व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति रहेगी।
क्या शादी समारोह आदि पर प्रतिबंध रहेगा ?
हां। सार्वजनिक स्थलों/ धार्मिक स्थलों (मंदिर/मस्जिद/गुरूद्वारों) आदि के आवागमन व समस्त आयोजनों पर पूर्णतः रोक रहेगी। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों/ धार्मिक गुरूओं द्वारा अपील भी अपेक्षित है। सभी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध है। मृत्यु होने पर सामाजिक संस्कार संपादित करने की दशा में धारा 144 की पालना आवश्यक है। एक दूसरे से पर्याप्त दूरी रखें तथा सेनेटाईजेशन का ध्यान रखें।
चिकित्सालयों का समय क्या रहेगा?
सार्वजनिक चिकित्सालयों का संचालन राज्य सरकार के निर्देशानुसार सवेरे 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी है। निजी चिकित्सालयों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। नियमानुसार संचालन किया जाना अपेक्षित है। परामर्श यह है कि गंभीर बीमारी की दशा में ही हॉस्पिटल जाएं। एम्बूलेंस की सुविधा के लिए 104 अथवा 108 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
गर्भवती महिलाओं के ईलाज की क्या व्यवस्था होगी?
गर्भवती/ प्रसूता महिलाओं के ईलाज हेतु आवागमन अनुमतः है। एम्बूलेंस की सुविधा के लिए 104 या 108 और कन्ट्रोल रूम में सम्पर्क किया जा सकता है।
दवा वितरण की क्या व्यवस्था रहेगी ?
दवाओं का वितरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/औषधि केन्द्रों पर सुचारू रूप से किया जा रहा है। दवाओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं है।
गरीब/कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु राशन सामग्री की क्या व्यवस्था रहेगी?
गरीब/कमजोर/वंचित वर्ग के व्यक्तियों को आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी/ आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/ नगरपालिका स्तर से प्राप्त सूची के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों/ परिवारों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी। किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यदि कोई दानदाता/ भामाशाह किसी भी प्रकार की सहायता करना चाहता है तो दूरभाष नं. 01562-250918 पर सूचित कर व्यक्तिगत रूप से भी सहायता कर सकता है।
महिला कार्मिकों के आवागमन हेतु अनुमति कहां से जारी होगी?
महिला कार्मिकों के साथ संबंधित व्यक्तियों को अनुमति संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा जारी की जा रही है/ की जायेगी।
क्या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आयेगी?
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निरन्तर जारी है। किसी भी तरह की आपूर्ति की कमी नहीं आयेगी। अफवाहों पर ध्यान न दें। राशन की दुकानें तथा आटा चक्की खुली रहेगी। नियमानुसार पर्याप्त निर्देशों की पालना व पर्याप्त दूरी रखते हुए समस्त आमजन पालना सुनिश्चित् करें।
मास्क/ सेनेटाईजर कहां से उपलब्ध होगा ?
मास्क/ सेनेटाईजर की घरों में रहने पर आवश्यकता नहीं है तथा आमजन घरों में ही रहें। आवश्यकता होने पर मास्क राजीविका केन्द्रों/ औषधि केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है। सेनेटाईजर के विकल्प के रूप में साबुन व नीम के पत्तेे डालकर उबाला हुआ पानी प्रयोग किया जा सकता है।
पशुओं हेतु चारे की क्या व्यवस्था रहेगी ?
पशुओं हेतु चारा लाने-ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अनुमत वाहनों के माध्यम से चारा ले जाया जा सकेगा।
कन्ट्रोल रूम की सूची (चूरू)
क्र.सं.कन्ट्रॉल रूमसम्पर्क नम्बरई-मेल
1.
2.
जिला कन्ट्रॉल रूम01562-251322-
3.
4.
एम्बूलेंस सेवा104/108-
5.
6.
चिकित्सकीय सेवा हेतु01567-222038-
7.
8.
(जिला परिवहन अधिकारी/ संबंधित उपखण्ड कार्यालय)
–
जिला परिवहन अधिकारी
चूरू — [email protected]
सुजानगढ — [email protected]
उपखण्ड कार्यालय
चूरू — [email protected]
तारानगर — [email protected]
राजगढ — [email protected]
सरदारशहर — [email protected]
रतनगढ — [email protected]
सुजानगढ — [email protected]
बीदासर — [email protected]
9.
10.
स्टेट कन्ट्रॉल रूम0141-2225624-
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