जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में अब मेले (Fair) सुरक्षित और सुव्यवस्थित होंगे, इसके लिए राज्य सरकार (Rajasthan Government) ने राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 (Rajasthan State Fair Authority Bill) राजस्थान विधानसभा में (Rajasthan Mela pradhikaran) पारित कर दिया है। इससे प्रदेश में (Business) व्यापारिक (Tourism) ट्यूरिज्म बढ़ेगा।
राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 राजस्थान विधानसभा में पारित
राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 राजस्थान विधानसभा में पारित होने पर राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री रमेश बोराणा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का बिल पास होकर एक्ट बन जाने से अब प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले व पदयात्राएं अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सकेगें ।
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राजस्थान एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश
श्री बोराणा ने यहा पर्यटन भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश है, जहां मेले और उत्सव हमारे पारम्परिक जीवन का प्रमुख आधार है और तेजी से बदलते सामाजिक मूल्यों में इनकी प्रासंगिकता ओर अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है ।
श्री बोराणा ने कहा कि राज्य मेला प्राधिकरण का गठन 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही किया था और आज उन्होंने ही इस प्राधिकरण का विधिवत एक्ट बनवा कर राज्य के मेले व लोक उत्सवों को संरक्षित, सुरक्षित व विकसित होने का कानूनी कवच पहना दिया है ।
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राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश में धर्म-अध्यात्म का सम्मान करते हुए श्रद्धालुओं की आस्था को बलवती होने का अवसर दिया है, वहीं राज्य की मेला संस्कृति को पल्लवित होने का सुरक्षित वातावरण भी प्रदान किया है ।
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