जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह आगामी सत्र से पहले प्रदेश की सरकारी स्कूलों (Government School)में 15 हजार कम्प्यूटर शिक्षकों (Government School Computer Teachers) की नियुक्ति करे। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार (Rajasthan Government) को शपथ पत्र पेश कर भर्ती के संबंध में क्या कार्रवाई की इसकी जानकारी आगामी सुनवाई 5 अप्रैल से पहले अपना शपथ पत्र पेश करने को निर्देशित किया है। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षकों के 14601 पदों (Computer Teacher Recruitment) के लिए भर्ती की घोषणा पिछले वर्ष हुई थीए लेकिन यह भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर कम्प्यूटर शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने और भर्ती नियम (Computer Teacher Recruitment Rule) बनाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद अब तक न तो नियम बनाए गए हैं और ना ही अलग कैडर बनाया गया है।
सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ (Bench of CJ Indrajit Mahanati and Justice SK Sharma) ने यह अंतरिम निर्देश डॉ. चेतना यादव व अन्य की याचिका (Petition of Dr. Chetna Yadav and others) पर दिया।
एजी एमएस सिंघवी (M.S. Singhvi, Advocate General) ने कहा कि भर्ती के नियम बनाए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे इस संबंध में आगामी सुनवाई 5 अप्रैल से पहले अपना शपथ पत्र पेश कर दे।
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कहा कि सरकार 2 साल से बार.बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Computer Teacher Recruitment) करने के आदेशों को नजरअंदाज कर रही है।
आपको बता दें कि राजस्थान के 15 हजार सरकारी स्कूलों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक (Computer Teacher) नहीं है। हाईकोर्ट ने इससे पहले 7 जनवरी 2021 को तत्कालीन प्रमुख सचिव मंजू राजपाल (Manju rajpal)को तलब कर कैडर बनाने के आदेश दिए थे। फिर 16 सितंबर 2020 कोर्ट ने 4 हफ्ते में नियम बनाने के आदेश दिए थे मगर पालना नहीं हुई।
हाईकोर्ट के इस आदेश से स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे शिक्षकों में खुशी की लहर है।
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