किसानों को इस बीमा का मिलेगा भुगतान, जाने कैसे

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PM Kisan : जयपुर। राजस्थान में किसान परिवार को कठिन परिस्थितियों में मदद के लिए बीमा (Insurance) की व्यवस्था की गई , लेकिन कुछ किसानों का दस्तावेजों के अभाव में बीमा क्लेम खारिज हो गया। जिसके लिए अब इसका सत्यापन करवाकर क्लेम (Insurance Claim) दिलवाया जाएगा। यह जानकारी रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने दी है।

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा कि बीमा कंपनी (Insurance Clain) द्वारा किसानों के दुर्घटना बीमा एवं सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए किसानों के खारिज बीमा क्लेम दावो का सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसान परिवार को कठिन परिस्थितियों में मदद के लिए बीमा की व्यवस्था की गई है। ऎसे में किसी भी किसान के साथ दस्तावेजों के अभाव में यदि बीमा क्लेम खारिज हुआ है तो इसका सत्यापन करवाकर क्लेम दिलवाया जाएगा।

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श्री अग्रवाल बुधवार को बीमा कंपनियों के साथ वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-2021 तक बीमा कंपनी को प्रस्तुत दावों, क्लेम भुगतान एवं कंपनी द्वारा खारिज दावों की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कंपनी किसानों के लंबित क्लेम का त्वरित निस्तारण करे एवं किसान को राहत दे।

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रजिस्ट्रार ने कहा कि कंपनी प्रतिनिधि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक करे एवं लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें।

उन्होंने बैंक (Bank) के प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए कि बीमा से संबंधित सभी प्रकरणों की मॉनिटरिंग करें।

उन्होंने अपेक्स बैंक (Apex Bank) के प्रतिनिधियों से कहा कि विभाग द्वारा जिस भी बिन्दु पर सहयोग की आवश्यकता है तो तत्काल हमें सूचित करे।

उन्होंने बैठक में एचडीएफसी(HDFC) के प्रतिनिधि नहीं आने पर नाराजगी व्यक्त की। रजिस्ट्रार ने अपेक्स बैंक एमडी को निर्देश दिए कि वीसी के माध्यम से एचडीएफसी के प्रतिनिधि से वार्ता कर बीमा क्लेम से संबंधित तथ्यों की जानकारी ले।

रजिस्ट्रार ने एमडी अपेक्स बैंक आर. के. मीणा को निर्देश दिए कि जो दावे लंबित है, उनकी सूची केन्द्रीय सहकारी बैंकों से मंगवाकर बीमा कंपनियों को दी जाए तथा अंतिम निस्तारण करवाया जाए।

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उन्हाेंने कहा कि यूनिवर्सल शैम्पों द्वारा वर्तमान में बड़ी संख्या में लंबित दावो की सूची में जिन दस्तावेजों की कमी है, उसे केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ साझा करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों एवं बीमा प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त वीसी का आयोजन किया जाए।

बैठक में विभाग, बैंक एवं 6 बीमा कंपनियों (Insurance Company) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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