जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना संक्रमण (Corona Virus)को रोकने के लिए 19 अप्रैल से 3 मई तक “जन अनुशासन पखवाड़ा” (Jan Anusashan Week) मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेशभर के सभी शिक्षण संस्थान(Education Institute) भी बंद रहेंगे। सभी शिक्षक (Teacher) इस दौरान वर्क फ्रोम होम (Work from Home) करेंगे। इसकी जानकारी शिक्षा राज्यमंत्री (Education Minister) गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने दी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान ( Director Secondary Education) के निदेशक सौरभ स्वामी ने विभागीय आदेश जारी कर बताया कि 19 अप्रेल से 3 मई 2021 तक प्रदेशभर में जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत् राज्य के सभी विद्यालय/कार्यालय एंव शिक्षण संस्थाएं बंद (School/Office Closed) रहेगी। इस दौरान सभी शिक्षक/ कार्मिक विद्यालय/कार्यालय एंव शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एंव कार्मिक, जो कोविड-19 के तहत प्रदत दायित्वबद्व नही है, वे अपने मुख्यालय पर रहते हुए वर्क फ्राम होम करेंगे।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु 19 अप्रैल से 3 मई तक “जन अनुशासन पखवाड़ा” मनाया जा रहा है, इस दौरान तमाम शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। सभी शिक्षक इस दौरान #वर्क_फ्रोम_होम करेंगे, जिसके संबंध में पूरी जानकारी विभागीय आदेश में संलग्न है👇🏻@rajeduofficial pic.twitter.com/gje84rYdNs
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) April 19, 2021
वर्क फ्राम होम (Work from Home)वाले सभी कार्मिक अपने मुख्यालय पर रहते हुए मोबाइल को भी आनॅ रखेंगे। इस दौरान जो भी आदेश प्राप्त होंगे उसकी पालना करेंगे। कोविड् ड्यूटी / अनिवार्य सेवा में कार्यरतरु/ अथवा भविष्य में कोविड डयूटी में लगाने वाले शिक्षक / कार्मिकों को अपने कर्तव्य के लिए दायित्व का निर्वहन करना होगा। कोविड-19 (Covid-19)के तहत गठित निगरानी समिति में कार्यरत संस्था प्रधान अपने कार्यालय में रहेते हुए काम करेंगे।
उन्होने बताया कि जिन (Teacher) शिक्षकों/कार्मिकों की अनिवार्य सेवा/ अन्य कोई आवश्यक सेवा में ड्यूटी नही लगी है वे सभी शिक्षक अपने घर से ही परीक्षा परिणाम निमार्ण/विश्लेषण तथा विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा संचालित स्माइल, स्माईल 2, ई कक्षा आदि कार्यक्रम से विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उनसे संपर्क में रहेंगे।
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इसके साथ ही सभी मंडल, जिला एंव ब्लाॅक स्तरीय शिक्षा विभाग (Education department) के कार्याल्याध्यक्ष अपने जिले , उपखंड एंव दायित्यों के क्रियान्वयन कराना सुनिश्चिित करेंगे।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग के सभी कार्मिक कोविड रोकथाम के लिए निर्देशों की पालना करेंगे।
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