अब इस योजना में बैंकों से 90 प्रतिशत तक मिलेगी ऋण सुविधा, ऋण चुकाने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी

90 percent loan facility will be available from banks, 30 percent subsidy on repayment of loan

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देशी नस्ल के गौवंश की डेयरी स्थापना के लिए मिलेगा ऋण

जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला गौपालन समिति के अध्यक्ष डॉ.जोगाराम ने बताया कि ‘‘कामधेनू डेयरी योजना’’(Kamdhenu dairy scheme) के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए नवयुवक, महिलाएं, इच्छुक पशुपालक, गौ पालक, कृषक पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति अनुसार दूधारू देशी गौवंश का संर्वधन कर देसी उन्नत गौवंशों की डेयरी लगा सकते हैं। डेयरी लगाने के लिए इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून 2020 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

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डॉ.जोगाराम ने बताया कि ‘‘कामधेनू डेयरी योजना’’ के अ्रन्तर्गत जिले में पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनू डेयरियां खोली जाएंगी। इस डेयरी में उच्च दुग्ध क्षमता वाली एक ही नस्ल के 30 गौवंश होगें।

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उन्होंने बताया कि डेयरी खोलने के लिए लाभार्थी के पास पर्याप्त स्थान एवं हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम एक एकड़़ भूमि होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 36 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इसमें लाभार्थी को 10 प्रतिशत राशि स्वयं द्वारा वहन करनी होगी एवं 90 प्रतिशत राशि बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। डेयरी योजना अन्तर्गत लिया गया ऋण चुकाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी।

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जिला कलेक्टर ने बताया कि पशुपालक, गोपालक, कृषकों, नवयुवकों, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एवं उन्नत गौवंशों से पशुपालकों की आय बढा़ने के लिए कामधेनू डेयरी योजना में चयनित पशुपालकों को 30 गौवंश के लिए ऋण दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सफल आवेदक को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाने के बाद डेयरी प्रबंधन एवं गौ उत्पादों के संबंध मेंं उन्हें प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन भी दिया जायेगा। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं। साथ ही डेयरी का संचालन स्थानीय निकाय के प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र से बाहर किया जायेगा।

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संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर उम्मेद सिंह ने बताया कि कामधेनू डेयरी योजना के अन्तर्गत इच्छुक पशुपालक, गौपालक, कृषक, नवयुवक, महिलाओं को 30 जून 2020 तक निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को आवेदन करना होगा।

प्रथम चरण में देशी नस्ल की गायें जिनकी उम्र 5 वर्ष या दो ब्यांत (जो भी कम हो) होनी चाहिए एवं दुग्ध उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। प्रथम चरण में एक ही नस्ल की 15 दुधारू गाय एवं इसके 6 महीने बाद द्वितीय चरण में 15 देशी गौवंश क्रय करने होंगे। योजना के बारे में अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.gopalan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

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