श्रीगंगानगर : नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने पर पूर्व सरपंच अब पांच साल नहीं लड़ सकेगा चुनाव

Sriganganagar : former sarpanch was found guilty in the investigation, now he will not be able to contest elections for five years

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Sriganganagar : former sarpanch was found guilty in the investigation, now he will not be able to contest elections for five years

बीकानेर। श्रीगंगानगर जिले (Sriganganagar) की राजपुरा पिपेरान (Rajpura Piperan) ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच संदीप भांभू को पांच वर्ष तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

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संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत सही पाए जाने पर सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरान के पूर्व सरपंच संदीप भांभू के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत भांभू को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

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संभागीय आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर,सूरतगढ द्वारा करवाई गई। जांच के बाद संदीप भांभू को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान भांभू द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए संभागीय आयुक्त ने यह आदेश जारी किए।

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