Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana : 1 मई से शुरु होगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मिलेगा 5 लाख तक का फ्री इलाज

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बीकानेर। जिला कलक्टर (District Collector) नमित मेहता (Namit Mehta) ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana) के तहत 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले विशेष पंजीकरण शिविरों का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। यह सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को कैशलेस इलाज (Cashless Treatment) के लिए पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) का लाभ दिया जाएगा।

जिला कलक्टर बुधवार को उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज (Universal Health Coverage) लागू करने की बजट घोषणा की अनुपालना में 1 मई से चिरंजीवी योजना की शुरूआत की जा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों के साथ प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत संविदाकर्मी एवं लघु और सीमांत कृषको को भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के अन्य परिवार प्रति वर्ष 850 रुपये के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकेंगे।

मेहता ने बताया कि योजना के तहत चिन्हित बीमारियों के लिए 50 हजार रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष बीमा कवर मिलेगा। इसमें विभिन्न बीमारियों के 1 हजार 576 पैकेज शामिल किए गए हैं। योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले और डिसचार्ज होने के पंद्रह दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल है।

जिला कलक्टर ने बताया कि योजना के तहत संविदा कार्मिकों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अन्य श्रेणी के परिवारों को पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। यह पंजीकरण 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगा। इसके तहत लाभार्थी स्वयं आनलाइन अथवा ई-मित्र केन्द्र से पंजीयन करवा सकेंगे। इसके लिए 1 से 10 अप्रैल तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में पंजीकरण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण के लिए भामाशाह या जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार के रजिस्ट्रेशन की रसीद और आधार कार्ड आवश्यक है। आवेदन के लिए ई-मित्र को 20 रुपये तथा प्रीमियम जमा करवाने का शुल्क दस रुपये देय होगा।

जिला कलक्टर ने कहा कि प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में शिविरों का निर्धारण कर लिया जाए तथा इनका व्यापक प्रचार प्रसार हो। प्री-केम्प आयोजित किए जाएं। उपखण्ड अधिकारी इन शिविरों का नियमित जायजा लें। जिला मुख्यालय से भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनका औचक निरीक्षण किया जाएगा।

जिला व ब्लाॅक स्तर पर दल गठित पंजीकरण कार्य की प्रभावी माॅनिटरिंग के लिए जिला व ब्लाॅक स्तरीय दलों का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला कलक्टर तथा ब्लाॅक स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी इन दलों के प्रभारी होंगे। जिला स्तरीय दल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक को सम्मिलित किया गया है। वहीं ब्लाॅक स्तरीय दल में खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी अथवा नगरीय निकाय आयुक्त तथा डीओआइटी के प्रोग्रामर को शामिल किया जाएगा।

इन स्थानों पर होंगे शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्रों, स्कूल अथवा ई-मित्र केंद्रों पर शिविर आयोजित होंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में वार्ड वार शिविर आयोजित किए जाएंगे। संविदा कार्मिकों का पंजीयन करवाने की जिम्मेदारी सम्बंधित कार्यालय प्रभारी की होगी।

यह रहे मौजूद इस दौरान अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुकुमार कश्यप, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सँयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह, आरसीएचओ डॉ. आर. के. गुप्ता, जिला महामारी विशेषज्ञ नीलम प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।

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