पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 : कोविड 19 पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश

चूरू। राज्य निर्वाचन आयोग , जयपुर ने पंचायती राज संस्थाओं (पंच/सरपंच) (Rajasthan Panchayat election) के आम चुनाव के तहत पंच एव सरपंच पद के लिए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये अभ्यर्थी के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिले में पंचायती राज संस्था आम चुनाव, 2020 के तहत ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पद के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए कोविड 19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत करेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ प्रदीप के गावंडे ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्देशानुसार कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरपंच या पंच पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिन से कम से कम एक दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रेषित करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ऎसे आवेदन के प्राप्त होने पर उसे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी को प्रेषित करेगा।

जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऎसे आवेदन के प्राप्त होने पर इस बात का समाधान करेगा कि ऎसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करने में उस व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की दशा, संक्रमण का स्तर, उपचार की स्थिति, कोविड-19 के संबंध केन्द्र/राज्य सरकार की गाईडलाईन्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल एवं इस हेतु उसे समर्थ करने के लिए आवश्यक अन्य सभी बातों का ध्यान रखेगा। यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का इस संबंध में यह समाधान हो जाता है कि ऎसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा सकता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऎसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की गाईडलाईन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए तथा सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाते हुये अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट अधीनस्थ अधिकारी के साथ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भिजवायेगा।

चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वाराऎसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, पहनकर ऎसे व्यक्ति का नामनिर्देशन पत्र पर्याप्त दूरी रखते हुए अलग कमरे में प्राप्त करेगा। ऎसा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त होने पर ठीक से सेनेटाईज किया जायेगा। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ऎसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुये वापस यथा स्थान पहुॅंचाया जायेगा। यदि कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा या नाम वापसी के लिए भी उपस्थित होने का आशय रखता है तो इस संबंध में उपर्युक्त प्रक्रिया का यथाआवश्यक अनुपालन किया जायेगा। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में होने व्यय का आंकलन चिकित्साा विभाग द्वारा किया जायेगा तथा ऎसा आंकलित व्यय स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहनीय होगा।

शंका समाधान के लिए भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऎसा कोविड-19 रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राईवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नही हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभावी नही रखेगा और मात्र इास आदेश के आधार पर ऎसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी/प्राईवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नही हटाया जायेगा।

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