Churu News। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (Rajasthan Gram Panchayat election) में आम चुनाव माह सितंबर-अक्टूबर 2020 की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में (Code of conduct) आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डॉ प्रदीप के गावंडे ने राजगढ़, रतनगढ़, तारानगर व चूरू के उपखंड अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना के निर्देश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर डॉ गावंडे ने बताया कि चूरू जिले की राजगढ़, तारानगर व चूरू पंचायत समिति की समस्त पंचायतों एवं रतनगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाए जाने हैं। इन सब संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
अवकाश पर जाने को लेकर आदेश
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ प्रदीप के गावंडे ने पंचायती राज आम चुनाव 2020 (Panchayatrajj Election 2020) को लेकर आदेश जारी किए हैं कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं चुनाव कार्य में लगे कार्मिकों के अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से ही स्वीकृत किए जाएंगे। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उनके अवकाश के आवेदन अग्रेषित किए जाएंगे, जिन पर अवकाश के कारणों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो कार्मिक पंचायत चुनाव 2020 के लिए कर्तव्यारूढ नहीं किए गए हैं, उनके द्वारा अपरिहार्य कारणों से आकस्मिक अवकाश संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा लेकिन अवकाश स्वीकृत कर्ता अधिकारी संबंधित कार्मिक को पाबंद करेंगे कि यदि उन्हें निर्वाचन कार्य के लिए कर्तव्यारूढ किया जाएगा तो अवकाश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।
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