चूरू। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कोरोना जागरूकता अभियान एवं महिला सुरक्षा व यौन अपराधों की रोकथाम व बचाव हेतु पुलिस विभाग द्वारा रविवार को जिला मुख्यालय पर ”आवाज कैम्पेन” (Action Against women related crime and awareness to justice) के तहत क्षमता वर्धन गतिविधि के क्रम में ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला कलक्टर प्रदीप के. गवांडे, जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राजेश दड़िया, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मोहम्मद अशफाक खान, सहायक निदेशक (महिला अधिकारिता) संजय कुमार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अहसान गौरी तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की प्रधानाचार्या श्रीमती सुमन जाखड़ ने प्रशिक्षकीय भूमिका निभाई।
जिला कलक्टर डॉ प्रदीप के गावंडे ने कोरोना जागरूकता अभियान व ”आवाज कैम्पेन” के बारे में प्राथमिक जानकारी देते हुए कहा कि आगामी एक माह तक अभियान के तहत निरंतर जिला व ब्लॉक स्तर पर क्षमतावर्धन एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियां आयोजित की जावेगी।
पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने ‘आवाज कैम्पेन’ के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी तथा विभिन्न घरेलू हिंसा, दुष्कर्म के प्रकरणों एवं महिला अत्याचार के बारे में पुलिस द्वारा जांच के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण में उपस्थित थानाधिकारियों को निर्देशित किया कि जांच के दौरान महिला व बालिका की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जावे।
पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षित मास्टर्स ट्रेनर्स को बताया कि उनके द्वारा ग्राम स्तर पर जाकर आवाज अभियान के बारे में ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु सम्पूर्ण जिले में कुल 350 टीमें गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्त थानाधिकरियों को निर्देशित किया गया कि गठित टीमों का व्हाटसप ग्रुप तैयार कर अभियान का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने बताया कि 350 टीमें राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाईडलाईन की पालना हेतु जन सम्पर्क का कार्य करेंगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश दड़िया ने प्रशिक्षण में पीड़ित प्रतिकर स्कीम व महिला उत्पीड़न के मामलों में विधिक सहायता के महत्व को समझाया। उन्होंने ने बताया कि प्री-लिटिगेशन के माध्यम से महिला अपराधों के मामलों में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि के तहत दण्डात्मक प्रावधानों की भी जानकारी दी।
बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान की जिले की ब्रॉड एम्बेस्डर व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की प्रधानाचार्या श्रीमती सुमन जाखड़ ने महिला अपराधों के मामलों में महिला की गरिमा व साक्षात्कार के महत्व को समझाया कि महिला/बालिका की जहां तक हो गरिमामय वातावरण में उसकी सुविधानुसार साक्षात्कार किया जावे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक खान ने विभाग द्वारा महिला कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, डॉ. सविता बेन अन्तरजातीय विवाह योजना, सुखद दामपत्य विवाह योजना, छात्रावास योजना, छात्रवृति योजना, अनुप्रति योजना तथा नशामुक्त भारत अभियान के तहत संचालित की जाने वाली गतिविधियों आदि की जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं दिये जाने वाले आर्थिक लाभ/सहायता/अनुदान आदि के बारे में विस्तार से बताया।
सहायक निदेशक (महिला अधिकारिता) संजय कुमार ने विभाग द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित संचालित वन स्टोप सखी सेन्टर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र, बाल विकास परियोजना तथा चाईल्ड हैल्पलाईन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अहसान गौरी ने कोरोना जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कोरोना के फैलाव के कारणों तथा बचाव के उपायों के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने ने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि सामान्य सर्दी, जुकाम होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह हेतु स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में थानाधिकारियों, प्रारम्भिक पंचायत शिक्षा अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों/पंचायत सहायकों/कनिष्ठ सहायकों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया।