चूरू। पंचायती राज संस्थाओं के (Rajasthan Panchayat Chunav 2020)आम चुनाव 2020 अंतर्गत दिए गए निर्वाचन कार्य करने से मना करने एवं संबंधित अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, चूरू के प्रवक्ता मोहित कुमार सैनी को निलंबित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डॉ प्रदीप के गावंडे की ओर से जारी निलंबन आदेश में बताया गया है कि सैनी को निर्वाचन कार्य संपादन हेतु कर्तव्यारूढ किये जाने पर सैनी द्वारा सौंपे गए कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया गया तथा संबंधित अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस कृत्य के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। इसलिए सैनी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 13 (1) के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति (एसडीएम), सुजानगढ़ किया गया है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।