नई दिल्ली। देशभर में सोने के आभूषणों (Jewellers) पर हॉलमार्किंग (Hallmarked) अनिवार्य होने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार (Government)ने सभी तैयारियों को अंतिम रुप दे दिया है। यह हॉलमार्किंग सोने के सभी तरह के आभूषणों पर जून माह से लागू होने वाला है। अभी यह स्वैच्छिक है। जिसे अधितर जौहरी नही लगा रहे है।
केंद्र ने सोने (Gold) के आभूषणों तथा कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को इस साल 15 जनवरी से अनिवार्य बनाने का एलान नवंबर 2019 में किया था। लेकिन, जौहरियों की मांग और कोरोना की महामारी को देखते हुए इसे 1 जून 2021 से लागू करने का फैसला किया गया था। अब देशभर के जौहरी इसके लिए अपना पंजीकरण करवा रहे है।
देशभर के जौहरियों ने कहा था कि हॉलमार्किंग के लिए जरूरी तैयारी और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास पंजीकरण कराने के लिए उन्हें समय चाहिए। इसलिए फिर कोविड-19 महामारी के बीच सर्राफा कारोबारियों की मांग पर समयसीमा इस साल 1 जून कर दी गयी थी।
उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने यहां वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा, और सयम बढ़ाने की मांग नहीं है। बीआईएस जौहरियों को हॉलमार्किंग की मंजूरियां देने में लगा है।
बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा, हम जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार हैं। हमें इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अभी तक 34,647 सर्राफा कारोबारियों ने बीआईएस(BIS) के पास पंजीकरण कराया है। एक जून से सर्राफा कारोबारियों (Jewellers) को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी।
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