यह मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत में है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर को तय की है।
सिविल कोर्ट के एडवोकेट हिमांशु श्रीवास्तव ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन जमा किया है।
दायर याचिका के मुताबिक, हिमांशु श्रीवास्तव सनातन धर्म में अपनी गहरी आस्था रखते हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम को अच्छाई और रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता रहा है और इसी संदर्भ में हर साल विजयादशमी के पर्व का पालन किया जाता है।
आदिपुरूष भगवान राम पर बनी एक फिल्म है, जिसमें सैफ का किरदार रावण से काफी मेल खाता है।
अभियोजक ने कहा है कि 6 दिसंबर को मीडिया में दिए अपने एक साक्षात्कार में अभिनेता ने कहा था कि चूंकि लक्षण द्वारा रावण की बहन सुर्पणखा की नाक काटी गई थी इसलिए रावण द्वारा सीता का अपहरण किया जाना न्यायसंगत है।
सैफ ने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि इस फिल्म के माध्यम से रावण के अच्छे स्वभाव और मानवीय पक्ष का प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि सैफ ने बाद में अपने दिए इस बयान के लिए माफी भी मांग ली थी।
–आईएएनएस
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