प्रसाद का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सतीश मनेशिंदे के अनुसार, विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश जी.बी. गराओ ने उनके मुवक्किल को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है।
अदालत द्वारा लगाई गईं शर्तो के मुताबिक, प्रसाद को अगले छह महीनों के लिए हर सोमवार को एक घंटे के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के कार्यालय में पेश होना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वह विदेश यात्रा नहीं कर सकते, किसी भी घरेलू यात्रा के लिए अपनी यात्रा दौरे को उन्हें साझा करना होगा, न्यायालय की कार्यवाही में उन्हें शामिल होना होगा, वह किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते।
एनसीबी ने छापा मारा था और बाद में 26 सितंबर को प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के सिलसिले में की गई। सुशांत को 14 जून को उनके मुंबई स्थित घर पर फांसी के फंदे से लटका पाया गया था।
–आईएएनएस
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