राजस्थान में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने शिक्षण संस्थान ही ले सकेंगे 70 प्रतिशत टयूशन फीस

जयपुर। राजस्थान में पिछले लंबे समय से निजी शिक्षण संस्थानों (Rajasthan Private schools) के फीस वसूली (tuition fees) के मामले में (Rajasthan High Court) राजस्थान हाईकोर्ट ने अह्म फैसला सुनाया है। जिसमें अब निजी स्कूल ट्यूशन फीस का 70 फिसदी ही राशि वसूल सकेगें।

उच्च न्यायालय द्वारा निजी स्कूलों के लिए दिए गऐ महत्वपूर्ण फैसले में सभी निजी शिक्षण संस्थान राजस्थान सरकार के 28 अक्टूबर की शिफारिसों के अनुसार फीस वसूल सकेगें। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश इन्द्रजीत मोहंती की खंड पीठ में फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन विधालयों ने ऑनलाईन पढ़ाई करवाई है वे विधालय ही टयूशन फीस का 70 फिसदी हिसा ले सकेगें।

ज्ञात रहे कि राज्य सरकार में निजी स्कूलों से 70 फिसदी फिस लेने के लिए सिफारिस की थी लेकिन निजी विद्यालयों व अभिभावकों ने इसे मानने से इंकार कर दिया था तत पश्चात मामला उच्च न्यायालय में जाने के पश्चात अभिभावक संघ, निजी स्कूल संचालक व राज्य सरकार न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही थी।

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