मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना : बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम अस्वीकृत होने पर अस्पताल अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

Health Insurance : Hospitals will now be able to apply online if the claim is rejected by the insurance company

Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana

Health Insurance : जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance) में (Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) अस्पतालों के क्लेम (Health Insurance) का योजनाबद्ध चरण में निपटारा किया जा रहा है।

बीमा कंपनी (Insurance company) द्वारा अस्पतालों के अस्वीकृत और कम भुगतान वाले केसेज के निपटारे के लिये अब नया प्रावधान कर इसे अधिक सुविधागत और समयबद्ध किया जा रहा है। यह जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी अरूणा राजोरिया ने दी है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (Rajasthan State Health Insurance Agency) अरूणा राजोरिया ने कहा कि अगर किसी सम्बद्ध अस्पताल (Hospital) के क्लेम को बीमा कंपनी (Insurance Claim) द्वारा अस्वीकृत किया जाता है अथवा दावे की राशि में भुगतान कम होता है तो अस्पताल अस्वीकृत अथवा कम भुगतान वाले केस की समीक्षा के लिये के 15 दिनों के भीतर online आवेदन (Online Apply) कर सकता है।

आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अस्पताल, टीपीए और बीमा कंपनी को संयुक्त बैठक कर संबंधित अस्वीकृत क्लेम अथवा कम भुगतान पर समीक्षा कर निर्णय दिया जाना आवश्यक होगा। यदि यह निर्णय अस्पताल के पक्ष मे जाता है तो 15 दिनों के भीतर अस्पताल को दावे की समस्त राशि का भुगतान किया जायेगा।

15 दिनों के भीतर जिला स्तरीय परिवेदना कमेटी में अपील यदि अस्पताल निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उस निर्णय के 15 दिनों के भीतर जिला स्तरीय परिवेदना कमेटी में अपील कर सकता है। ये कमेटी अगले 30 कार्य दिवसों के भीतर अपील की जांच कर अपना निर्णय देगा।

यदि अस्पताल अभी भी डीजीआरसी के निर्णय से असंतुष्ट है, तो 30 दिनों के भीतर राज्य स्तर पर गठित दावा समीक्षा समिति (सीआरसी) में ऑनलाइन मोड के माध्यम से दायर कर अस्वीकृत और कम भुगतान वाले केसेज की समीक्षा करा पायेगा।

श्रीमती राजोरिया ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों और सम्बद्ध अस्पतालों के प्रतिनिधियों को इस बारे में निर्देश प्रदान किये।

उन्होने बताया कि समयबद्ध चरण में इस प्रक्रिया को इसलिये लागू किया गया है ताकि अस्पतालो के अस्वीेृत अथवा कम भुगतान वाले केसेज में त्वरित निर्णय लिया जा सके। इसके लिये योजना के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव भी किये गए है।

परिवेदनाओं का जिलेवार त्वरित निस्तारण कर दी जाये राहत संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी काना राम ने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का निस्तारण जिलों से त्वरित हो जिससे लाभार्थियों को तत्काल राहत दिलाई जा सके।

योजना Health Insurance से संबद्ध किसी भी अस्पताल के द्वारा इलाज से मना करने पर अथवा इलाज के लिये पैसे मांगे की जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। योजना में पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी को योजना का लाभ मिले, इसके लिये विभाग तत्पर और सजग है।

Health Insurance योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए (Toll Free Number) टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 अथवा 181 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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