चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के इन विज्ञापनों के प्रसारण पर लगाई रोक, अधिवक्ता ने की थी शिकायत

Election Commission banned the telecast of these advertisements of Congress Party, advocate file complain

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जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा 7 गारंटियों के लिए रजिस्ट्रेशन वाले दो आडियो संदेश के जरिए मिस्ड कॉल संदेश में वाले प्रसारण हो रहे विज्ञापन संदेश को तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी किए है। इसके साथ ही इन प्रसारित विज्ञापनों को किन कारणों से बिना अधिप्रमाणन के संदेश प्रसारित करवा कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना करने का स्पष्टीकरण भी मांगा है।

मिस्ड कॉल विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की हुई थी शिकायत

पार्टी द्वारा जारी मिस्ड कॉल विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने का राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता सूर्यप्रताप सिंह राजावत और चंदन आहूजा ने चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनो अधिवक्ताओं ने मिस्ड कॉल विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन से संबधित दस्तावेज राजस्थान निर्वाचन आयोग के सीईओ प्रवीण गुप्ता के समक्ष पेश कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिस पर यह आदेश जारी हुआ है।

अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह राजावत द्वारा कांग्रेस पार्टी के चुनाव विज्ञापन में सात गारंटीयों के विज्ञापन के विरुद्ध सीईओ प्रवीण गुप्ता (अध्यक्ष, स्टेट लेवल मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग समिति )के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई। जिसमें बताया की यह विज्ञापन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है एक प्रकार का भ्रमित करने वाला विज्ञापन है।

निर्वाचन विभाग ने जारी किया निर्देश

निर्वाचन विभाग, जयपुर राजस्थान के विशेषाधिकारी सुरेश चन्द्र ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष व महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर को आदेश जारी में बताया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 491/एमसीएमसी/2014 दिनांक 24 मार्च 2014 के द्वारा समस्त राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थी को यह निर्देशित किया गया है कि कोई भी विज्ञापन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किया जाना प्रस्तावित है, का पूर्व अधिप्रमाणन आवश्यक है। ऑडियो संदेश प्रसारित करना भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है।

उन्होने ऑडियो संदेश के प्रसारण को तुरंत प्रभाव से रुकवाने और बिना अधिप्रमाणन के उक्त विज्ञापन संदेश प्रसारित कर आदर्श आचार संहिता प्रावधानों की अवहेलना के स्पष्टीकरण देने को कहा है।

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अधिवक्ता द्वारा यह की गई थी शिकायत

कांग्रेस पार्टी मिस्ड कॉल विज्ञापन से कर रही आचार संहिता का उलंघन,अधिवक्ता ने दी चेतावनी,चुनाव आयोग में दर्ज कराई आपत्ति​

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