बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट ने शहर के तीन थाना क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा आदेश किए प्रत्याहारित

बीकानेर (Bikaner News)। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत 8 जुलाई को बीकानेर शहर (Bikaner City) के पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नयाशहर एवं कोटगेट क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही 5 अगस्त को प्रतिबंधित आदेश में छूट प्रदान की गई थी। उन्होंने उक्त आदेशों को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित कर लिया है।

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जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार को जारी आदेश में बताया कि कोटगेट सब्जी मण्डी, फड़बाजार सब्जी मण्डी, डागा बिल्डिंग सब्जी मण्डी व पुलिस थाना नयाशहर, कोटगेट एवं सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लगने वाली अन्य मंडियों में ठेले/अस्थाई दुकाने पूर्व में उनके द्वारा दिए गए ’ए-बी’ प्लान के अनुसार अथवा संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट एवं थानाधिकारी द्वारा तय किए गए 50 प्रतिशत नियम के अनुसार ही खोली जा सकेगी।

आदेश में बताया गया कि 31 जुलाई के द्वारा बीकानेर उपखण्ड क्षेत्र के जोधपुर बाईपास से जयपुर रोड बाइ्र्रपास चैराहा, गंगानगर रोड बाईपास नीलकण्ठ नर्सरी के पास से होते हुए डीपीएस स्कूल के नाल रोड बाईपास होते हुए पुरानी चंुंगी चैकी के दक्षिण तरफ से जोधपुर रोड बाईपास तक (समस्त बीकानेर शहरी क्षेत्र), नगर पालिका क्षेत्र नोखा व नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ के शहरी क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत लागू रहेगा। जिसमें रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा।

आदेश में बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस, सरकारी अधिकारी ,कर्मचारी जो ड्यूटी पर है, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा/ पैरामेडिकल स्टाॅफ (राजकीय व निजी) एवं चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति एवं उनके वाहन, दवा की दुकानों के मालिक व स्टाॅफ व राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन पर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेण्ड से व्यक्तियों के घर/गन्तव्य स्थान तक आवागमन, ट्रक/माल वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन करें या खाली होकर लौट रहे हों, का आवगमन,आपातकालीन स्थिति मंे प्रतिबंधित क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहनों/व्यक्तियों का आवागमन पर उक्त नियम लागू नहीं होगा।

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आदेश में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनलाॅक-3 के संबंध में गृह विभाग जयपुर के आदेश जो 31 जुलाई और 4 अगस्त को जारी किए थे, उसकी गाइड लाइन लागू रहेगी।

जिला मस्ट्रिेट ने आदेश में बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी एडवाईजरी की सभी को पालना करनी होगी।

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