बीकानेर जिले में शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट नमिता मेहता ने एक आदेश रविवार 20 सितंबर कि शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू की है। यह आदेश जिला मुख्यालय बीकानेर की नगरीय सीमा में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा बना होने एवं इस खतरे के निवारण एवं बचाव के लिए तथा शीघ्र उपचार होने में यह करना वांछनीय है। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के तहत अब 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह इकट्ठे नहीं हो सकंेगे।

जिला मजिस्ट्रेट मेहता द्वारा जारी आदेश के तहत रविवार शाम 6 बजे के बाद जिला मुख्यालय बीकानेर की नगरीय सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे तथा सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी रखनी अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करनी होगी तथा किसी भी स्थिति में आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति धारा 144 के तहत लगे प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे तथा इस दौरान उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपाना भी करनी होगी। आदेशानुसार वैवाहिक समारोह में भी 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों जिसमें रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे।

अपवाद स्वरूप यह रहेंगे मुक्त

जिला मुख्यालय पर लगी धारा 144 में निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अगर परीक्षा होती है तो इन्हें अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाएगा। मेहता ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज शाम ़6 बजे से धारा 144 लागू की गई है।

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