प्राचार्य पदों के लिए हुई विभागीय पदोन्नति पश्चात काउंसलिंग दिशा-निर्देश जारी

Counseling guidelines issued after departmental promotion for principal posts

Rajasthan Education Department, Education, Rajasthan, principal posts, Counseling guidelines

Counseling guidelines issued after departmental promotion for principal posts

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी किए आदेश

बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2023-24 की प्राचार्य की डीपीसी के पश्चात चयन संबंधी आदेश 24 जनवरी को जारी किए गए। इसकी सूची विभाग किया वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जारी करने से पहले शाला दर्पण पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार 30 जनवरी से 3 फरवरी तक विशेष वर्ग की जानकारी के लिए निर्धारित प्रपत्र जारी कर सूचना प्राप्त की जाएगी। वहीं 4 से 6 फरवरी तक इस सूचना के आधार पर अस्थाई वरीयता सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करते हुए वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

इसी श्रृंखला में 7 फरवरी को अंतिम आपत्तियों के आधार पर संशोधन करते हुए स्थाई वरीयता सूची का प्रकाशन और सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। दस फरवरी को एनआईसी, शाला दर्पण जयपुर-बीकानेर और संस्थापन एबी अनुभाग के आपसी समन्वय द्वारा अपलोड डाटा का सत्यापन किया जाएगा। वहीं 11 से 14 फरवरी तक वरीयता सूची में उल्लेखित आशार्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन और ऑप्शन लॉक किया जाएगा।

सत्रह फरवरी को आशार्थियों द्वारा लिए गए विकल्पों के आधार पर एनआईसी एवं शाला दर्पण द्वारा रिजल्ट अथवा परीक्षा उपरांत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 18 फरवरी को रिजल्ट अथवा रिपोर्ट के आधार पर पदस्थापन संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे।

काउंसलिंग प्रक्रिया में विशेष श्रेणी के पदोन्नत कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार पदोन्नति पर प्रतिस्थापन के आदेशों मै कर्मचारियों के फोटो भी लगाए जाएंगे। इसके मद्देनजर कार्मिकों को शाला दर्पण में अपने से संबंधित प्रपत्र 10 में अपना नवीनतम फोटो अपलोड करना होगा।

Exit mobile version