शिकायतकर्ता मुनव्वरअली एस.ए. सैय्यद ने आईएएनएस से कहा, बांबे हाईकोई के निर्देश के अनुसार, वे दोपहर एक बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां अपना बयान रिकॉर्ड करवाया।नवंबर में जस्टिस एस.एस. शिंदे और एम. एस. कार्णिक की खंडपीठ ने अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी की इस बात को स्वीकार कर लिया कि दोनों रनौत बहनें उन्हें जारी किए गए सम्मन के जवाब में 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होंगी।
अदालत ने दोनों बहनों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भड़काने वाले बयान देने से रोक दिया था।
उच्च न्यायालय ने यह आदेश रानौत-चंदेल द्वारा दायर एक याचिका के संदर्भ में दिया था, जिसके तहत 17 अक्टूबर उनके खिलाफ घृणित सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी के बाद, दोनों बहनों को बांद्रा पुलिस द्वारा तीन अलग-अलग तारीखों पर पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वे अलग-अलग कारणों से पेश नहीं हो सकी थीं।
–आईएएनएस
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