जयपुर। राजस्थान की राजधानी में बलात्कार व धोखाधड़ी के मामले में जांच के लिए पीड़ित युवती से रिश्वत के बदले अस्मत मांगने वाले जयपुर कमिश्नरेट के ईस्ट जिले में महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट (Women’s Atrocities Research Unit) में एसीपी (RPS) कैलाश चंद्र बोहरा (Kailash Bohra) को राज्य सरकार (Rajasthan Government) के गृह विभाग ग्रुप-1 ने सस्पेंड (suspended) कर दिया है।
गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव, पुलिस के रामनिवास मेहता (Ramniwas Mehta) द्वारा जारी आदेश सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बोहरा, जोकि महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट, जयपुर शहर पूर्व, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के विरुद्व विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित है। इसलिए राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 के नियम13 मे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने आरपीएस को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।
उन्होने आदेश में बताया कि निलंबन के दौरान बोहरा का मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के कार्यालय में रहेगा।
जयपुर कमिश्नरेट के ईस्ट जिले में महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट (Women’s Atrocities Research Unit) में तैनात एसीपी कैलाश चंद बोहरा ने एक पीड़िता को रविवार को छुट्टी के दिन डीसीपी ऑफिस (DCP Office) स्थित अपने कार्यालय बुलाया और कमरा बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया। इसी दौरान एसीबी ने आरोपी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था।
एसीबी डीजी (ACB DG) बीएल सोनी (B.L.Soni) ने बताया कि पीड़िता ने 7 दिन पहले एसीबी में शिकायत देकर बताया कि उसने पुलिस में 3 केस दर्ज कराये हैं। इनमें से एक दुष्कर्म का है.। उसकी जांच आरपीएस बोहरा के पास थी। कार्रवाई के विरोध में बोहरा ने कई बार रुपयों की मांग की, इसके बाद घूस के रूप में अस्मत मांगी।
इंस्पेक्टर से हुए थे पदोन्नत
कैलाश चंद बोहरा 2 साल पहले इंस्पेक्टर से पदोन्नत होकर आरपीएस बने थे। आरोपी बोहरा 1996 में बतौर सब-इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती हुए थे। 2 साल पहले ही बोहरा पदोन्नत होकर आरपीएस बने थे।
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