राजस्थान के शहरी निकाय क्षेत्रों में अब शाम 6 से सुबह 5 तक लागू रहेगा कर्फ्यू

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जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona Virus)के बीच में राज्य सरकार (Rajasthan Government) ने नई कोरोना गाइडलाइन (Rajasthan covid-19 guidelines) जारी कर दी है। इसके तहत अब शहरी निकायों में शाम 6ः00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान अब 5ः00 बजे ही बाजार और प्रतिष्ठान बंद करने होंगे।

विवाह समारोह में संख्या 50 की सीमित कर दी गई है। सरकारी ऑफिस अब 4 बजे बन्द होंगे। अंतिम संस्कार के वक्त 20 लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। सिनेमाघर, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स क्लब्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government)ने प्रदेश के समस्त निवासियों को यह भी परामर्श दिया है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले, जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य ना हो एवं कोविड प्रोटोकोल जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार-बार सेनीटाइज करना इत्यादि की पालना भी सुनिश्चित करें।

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