बीकानेर(Bikaner News)। उप खण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर रिया केजरीवाल ने कोरोनावायरस संक्रमण (Corona Virus) के प्रसार को रोकने के लिए थाना नापासर (Napasar Police Station) के तहत ग्राम सींथल (Sinthal Gram Panchyat)में संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान के सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र जो भैरूनाथ मंदिर से बजरंग लाल कुम्हार के मकान तक व रतन लाल सोमाणी के मकान तक तथा सडक आम नापासर-मूण्डसर (Napasar -Mundsar)से हनुमान कुम्हार के मकान क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रग्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
बीकानेर : आम आदमी पर संकट की स्थिति में त्वरित पहुंचेंगे रणबांकुरे
केजरीवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
श्रीगंगानगर में खुलेगा नया कृषि काॅलेज, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री करेंगे गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 जून तक बढ़ाई
अब घर के नजदीक मिलेगा रोजगार: लघु उद्योग भारती के पोर्टल पर करा सकेंगे पंजीयन
Read Hindi News, Like Facebook Page : Follow On Twitter: Follow @hellorajasthan1