हरियाणा सरकार देगी विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए देगी ऋण

Haryana government will give loans to widows, divorced women for self-employment

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana government) विधवा अथवा तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए (Bnak) बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का (Loan) ऋण प्रदान करेगी।

महिला विकास निगम द्वारा निगम के प्रवक्ता ने आज बताया कि राज्य में विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। निगम महिलाओं को विभिन्न कार्यों जिसमें बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कार्य शुरू करने के लिये ऋण प्रदान कर रहा है।

उन्होने बताया कि इन कार्यों के लिए महिलाओं को ऋण देने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने कारोबार को बेहतर ढंग से शुरू कर सकें। इस (Loan Scheme) ऋण योजना के तहत जिन विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है वे इसकी पात्र होंगी।

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